बाढ़ से फसल नुकसान की भरपाई करेगी सरकार, कृषि इनपुट अनुदान के लिए 29 सितंबर तक करें आवेदन

  • Post By Admin on Sep 23 2026
बाढ़ से फसल नुकसान की भरपाई करेगी सरकार, कृषि इनपुट अनुदान के लिए 29 सितंबर तक करें आवेदन

पटना : अगस्त 2026 के अंतिम सप्ताह में भारी बारिश और नदियों के बैराजों के फाटक खुलने से आए अप्रत्याशित जलप्रवाह के कारण हुई फसल क्षति की भरपाई के लिए बिहार सरकार के कृषि विभाग ने कृषि इनपुट अनुदान योजना 2026 की घोषणा की है। इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ राज्य के 18 चिह्नित जिलों के 84 प्रखंडों की 653 पंचायतों के प्रभावित किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाएगा। पात्र किसान 23 सितंबर से 29 सितंबर 2026 तक योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

विभाग द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति दरों के अनुसार, वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाएगा, जबकि सिंचित क्षेत्र के लिए यह राशि 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तय की गई है। वहीं गन्ना सहित शाश्वत या बहुवर्षीय फसलों के नुकसान पर 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से भुगतान होगा। यह अनुदान अधिकतम दो हेक्टेयर रकबे के लिए मान्य होगा, जिसमें किसानों के लिए असिंचित क्षेत्र में न्यूनतम 1,000 रुपये, सिंचित क्षेत्र में न्यूनतम 2,000 रुपये और बहुवर्षीय फसलों के लिए न्यूनतम 2,500 रुपये का अनुदान सुनिश्चित किया गया है।

यह सहायता पंजीकृत रैयत और गैर-रैयत दोनों श्रेणी के किसानों को मिलेगी, जिसे पति, पत्नी और अवयस्क बच्चों से मिलकर बने एकल किसान परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है। आवेदन के दौरान आधार सत्यापन के साथ पारिवारिक विवरण दर्ज करना अनिवार्य है, और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर आवेदन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। रैयत किसानों को अद्यतन या वित्तीय वर्ष 2023–24, 2024–25 अथवा 2025–26 की लगान रसीद या एलपीसी प्रस्तुत करनी होगी। गैर-रैयत किसानों को डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध स्वघोषित प्रमाण पत्र डाउनलोड कर वार्ड सदस्य, मुखिया या सरपंच जैसे जनप्रतिनिधियों और कृषि समन्वयक द्वारा सत्यापित कराकर अपलोड करना होगा।

योजना के तहत चिह्नित 18 जिलों में वैशाली, लखीसराय, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण, कटिहार, समस्तीपुर, भोजपुर, शेखपुरा, औरंगाबाद, सारण, मुंगेर, मधेपुरा, अरवल, कैमूर, पूर्णिया, खगड़िया, भागलपुर और पटना शामिल हैं। इच्छुक किसान कृषि विभाग के पोर्टल state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html या प्रत्यक्ष रूप से dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर अपने 13 अंकों के पंजीकरण संख्या के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर के टोल-फ्री नंबर 18001801551 अथवा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।