मोकामा-मुंगेर एक्सप्रेसवे परियोजना को मिली रफ्तार, 47 मौजों में दखल-कब्जा लेगी एनएचएआई
- Post By Admin on Nov 07 2026
लखीसराय : राष्ट्रीय राजमार्ग-33 मोकामा-मुंगेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। लखीसराय जिले के भू-अर्जन कार्यालय द्वारा जारी आम सूचना के अनुसार, परियोजना के अंतर्गत आने वाले पाँच प्रमुख अंचलों—बड़हिया, लखीसराय, चानन, पिपरिया एवं सूर्यगढ़ा के कुल 48 मौजों में से 47 मौजों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(डी) के तहत अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। इसके साथ ही संबंधित रैयतों को विधिवत सूचित कर दिया गया है। कानून के प्रावधानों के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को अधिग्रहित भूमि में प्रवेश कर निर्माण कार्य शुरू करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया है।
प्रशासन ने संबंधित जमीन मालिकों और रैयतों को स्पष्ट रूप से आगाह किया है कि अधिसूचना जारी होने की तिथि से ही अधिग्रहित भूमि पर किसी भी प्रकार के नए फसल रोपण या कृषि कार्य पर रोक रहेगी। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी रैयत को भूमि अधिग्रहण से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या बिंदु पर कोई असंतोष अथवा आपत्ति है, तो वे सीधे जिला भू-अर्जन कार्यालय, लखीसराय में अपना आवेदन दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त नियमानुसार मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त-सह-आरबीट्रेटर के समक्ष भी अपना पक्ष रखते हुए वाद दायर करने का विकल्प खुला रखा गया है।
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी व्यक्ति या रैयत द्वारा एनएचएआई, अधिकृत निर्माण एजेंसी या जिला भू-अर्जन कार्यालय के कर्मियों के कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न की गई, तो उसके विरुद्ध एनएच एक्ट 1956 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को गति देने के लिए संबंधित अंचल अधिकारियों से मिली खेसरा पंजी के आधार पर पंचाट तैयार कर लिया गया है तथा हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान संबंधी नोटिस भेजे जा रहे हैं। प्रशासन ने सभी नोटिस प्राप्त रैयतों से अपील की है कि वे आवश्यक भूमि दस्तावेजों के साथ जिला भू-अर्जन कार्यालय, लखीसराय पहुंचकर यथाशीघ्र अपना दावा प्रस्तुत करें और अपनी मुआवजा राशि प्राप्त कर लें। योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए संबंधित मौजों में लाउडस्पीकर के माध्यम से मुनादी कराने और अखबारों में सूचना प्रकाशित करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।