झारखंड के विधायकों को 60 लाख का गृह निर्माण एडवांस, भूमि स्वामित्व और शर्तें अनिवार्य

  • Post By Admin on Nov 30 2024
झारखंड के विधायकों को 60 लाख का गृह निर्माण एडवांस, भूमि स्वामित्व और शर्तें अनिवार्य

रांची : झारखंड सरकार ने विधायकों को गृह निर्माण के लिए 60 लाख रुपये का एडवांस स्वीकृत करने के प्रावधानों में संशोधन किया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह एडवांस केवल उन्हीं विधायकों को दिया जाएगा जिनके पास भूमि का स्पष्ट स्वामित्व होगा और जो पेंशन प्रदायी कार्यकाल वाले स्थान पर बसने की योजना बना रहे हैं।

आदेश के मुताबिक, आवेदक विधायक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने इसी उद्देश्य के लिए अन्य सरकारी या अर्द्ध सरकारी स्त्रोतों से कोई ऋण नहीं लिया है। यदि लिया है तो उसे ब्याज सहित एकमुश्त लौटाने का वचन देना होगा।

निजी पार्टियों से मकान या फ्लैट खरीदने के लिए एडवांस लेने पर यह सुनिश्चित करना होगा कि मकान या फ्लैट पर किसी भी प्रकार की देनदारी न हो। इसके लिए भूमि मालिक और रजिस्टर्ड बिल्डर के बीच का समझौता, फ्लैट का स्वीकृत नक्शा और रेरा द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।