बागमती परियोजना के तहत रैयतों को मिलेगा मुआवजा

  • Post By Admin on Apr 12 2024
बागमती परियोजना के तहत रैयतों को मिलेगा मुआवजा

मुजफ्फरपुर : बागमती परियोजना के तहत दोनों तटबंध के बीच आने वाले गांवों के रैयतों को उनका मुआवजा शीघ्र मिलने वाला है। बागमती परियोजना के रून्नीसैदपुर प्रमंडल ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है और भूअर्जन विभाग को इसे भेज दिया है। इस अधिसूचना के अनुसार, तीन हजार रैयतों को मुआवजा मिलेगा जिनकी जमीन और मकान परियोजना के तहत दोनों तटबंध के बीच आ गए हैं।

इससे पहले, जल संसाधन विभाग ने 11 मौजों की अधिसूचना जारी की थी, अब गंगिया परमानंदपुर मौजे की भी अधिसूचना जिला भू-अर्जन कार्यालय को भेज दी गई है। इससे बागमती के दोनों तटबंध के बीच बसे परिवारों को मुआवजा राशि का भुगतान होगा।

जिले के औराई व कटरा में वर्ष 2009 के बाद बागमती तटबंध विस्तार होने के बाद भी अबतक दोनों तटबंधों के बीच में आए गांवों के मौजा के परिवारों को मकान मय सहन मुआवजा का भुगतान नहीं हुआ है। इसके साथ ही इन्हें दोनों तटबंधों के बाहर बसने के लिए जमीन का आवंटन नहीं होने से इन गांवों के परिवार प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विभीषिका झेलने को मजबूर हैं। वर्तमान समय में बागमती के दोनों तटबंधों के बीच करीब तीन दर्जन गांव व टोला आ गए हैं।

इसमें एक दर्जन मौजा के परिवारों को मुआवजा राशि का भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिससे करीब 3000 से अधिक विस्थापित होने वाले परिवारों को राहत मिलेगी। बागमती परियोजना रून्नीसैदपुर के कार्यपालक अभियंता की ओर से भेजी गई अधिसूचना के अनुसार बरारी उर्फ बरांडी, बरांडी उर्फ बरांडी बुजूर्ग, नवादा उर्फ खंगुराखुर्द, नवादा उर्फ खंगुराखुर्द चादर नंबर-2, चनौली, धर्मपुर शीतल, बरहेटा रमई उर्फ मोहनपुर, हरपुर उर्फ कमालपुर, जमालपुर कोदई, अजीतपुर बकुची, मथुरापुर बुजूर्ग तथा गंगेया परमानंदपुर मौजा में आंवटन के बाद लोगों को मकान मय सहन का मुआवजा भुगतान किया जाएगा।