सास द्वारा घरेलू कामों पर एतराज जताना बहु की मानसिक उत्पीड़न नहीं
- Post By Admin on Apr 06 2024

जबलपुर : मप्र हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया है कि सास द्वारा बहू के घरेलू कामों पर आपत्ति या ढंग से काम न करने पर एतराज जताना क्रूरता नहीं है। इस रवैये को आइपीसी की धारा 498-ए के तहत क्रूरता की परिधि में नहीं रखा जा सकता। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की एकलपीठ ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा कि यदि घरेलू कामों में सास की कुछ आपत्तियों के कारण बहू को मानसिक उत्पीडऩ होता है, तो यह कहा जा सकता है कि बहू अति संवेदनशील हो सकती है।