बाल श्रम उन्मूलन अभियान के तहत 12 वर्षीय बच्चा कराया गया मुक्त, दुकानदार पर केस दर्ज
- Post By Admin on Jul 31 2025
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लखीसराय : जिला प्रशासन द्वारा बाल श्रम के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शुक्रवार को चानन प्रखंड क्षेत्र के अभीराज घाट, वीयर चौक एवं चानन बाजार में धावा दल ने सघन छापेमारी की। इस दौरान एक चाय दुकान पर कार्यरत 12 वर्षीय बालक को मुक्त कराया गया।
श्रम अधीक्षक संजय कुमार चौधरी ने बताया कि यह अभियान जिला पदाधिकारी के निर्देश पर चलाया जा रहा है और इसे अन्य क्षेत्रों में भी नियमित रूप से जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बाल श्रमिकों को नियोजित करना कानूनन अपराध है और इसके खिलाफ सख्त कार्यवाई की जाएगी।
बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिबंध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (संशोधित 2016) के तहत बाल श्रमिक रखने वाले दुकानदार पर संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मुक्त कराए गए बालक को तत्काल 3,000 रुपये की सहायता राशि दी गई, साथ ही उसे पुनर्वास सह-कल्याण कोष के तहत मुख्यमंत्री राहतकोष से ₹25,000 और एफसीडीओ योजना के तहत ₹5,000 की अतिरिक्त सहायता उनके बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। यह राशि तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक वह बालक 18 वर्ष का नहीं हो जाता।
अभियान में श्रम अधीक्षक के अलावा बाल संरक्षण पुलिस पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रंजीत कुमार, अनिकेत, रामजीवन कुमार समेत अन्य अधिकारी भी शामिल रहे। प्रशासन ने आमजनों से अपील की है कि बाल श्रम के मामलों की सूचना तुरंत दें ताकि भविष्य के लिए इन बच्चों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिल सके।