ई-चालान नहीं भरा तो जब्त होगा वाहन, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिए सख्त निर्देश
- Post By Admin on Oct 02 2026
नई दिल्ली : यातायात नियम तोड़ने के बाद ई-चालान का भुगतान नहीं करने वाले वाहन मालिकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश महत्वपूर्ण है। अदालत ने कहा है कि लंबे समय से बकाया ई-चालानों की वसूली के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रभावी कार्रवाई करनी होगी। अदालत के अनुसार केवल चालान जारी कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बकाया जुर्माने की वसूली की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन वाहनों पर ई-चालान बकाया है, उनकी जांच के दौरान आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है और भुगतान नहीं किए गए चालानों की स्थिति मिलने पर वाहन को जब्त करने के कदम उठाए जा सकते हैं। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि बकाया चालानों से जुड़े मामलों में वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र से संबंधित नवीनीकरण पर भी रोक लगाने की व्यवस्था लागू की जाए।
सुनवाई के दौरान अदालत के सामने यह तथ्य रखा गया कि देशभर में जारी किए गए ई-चालानों का एक बड़ा हिस्सा अब भी बकाया है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 47 प्रतिशत चालानों का भुगतान नहीं हुआ है। अदालत ने इसी स्थिति को देखते हुए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से बकाया जुर्माने की वसूली के लिए ठोस कदम उठाने को कहा है।
इस आदेश का सीधा संबंध उन वाहन मालिकों से है जिनके नाम पर पुराने यातायात चालान लंबित हैं। ऐसे वाहन मालिकों के लिए अपने वाहन से जुड़े बकाया ई-चालानों की स्थिति जांचना और समय पर भुगतान करना महत्वपूर्ण हो सकता है। सरकारी ई-चालान व्यवस्था के जरिए वाहन से संबंधित चालान की जानकारी देखी जा सकती है।