बिहार में ट्रैफिक नियम में सख़्ती, अब SI से नीचे के अधिकारी नहीं काटेंगे चालान
- Post By Admin on Aug 01 2026
पटना: बिहार में ट्रैफिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। अब ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात सिपाही, हवलदार और एएसआई (जमादार) किसी भी वाहन को जांच के लिए नहीं रोक सकेंगे और न ही मौके पर चालान काट सकेंगे। यह नया नियम पूरे राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
बिहार के अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) सुधांशु कुमार ने इस संबंध में सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर वाहन चालकों से ट्रैफिक पुलिस की मनमानी और अनावश्यक जांच की शिकायतें मिल रही थीं। इन्हीं शिकायतों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि आम लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। नए निर्देश के अनुसार ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात सिपाही, हवलदार और एएसआई का मुख्य दायित्व अब केवल यातायात को सुचारू बनाए रखना, चौराहों पर व्यवस्था संभालना और जाम की स्थिति को नियंत्रित करना होगा।
वहीं, वाहन रोकने, दस्तावेजों की जांच करने और चालान काटने का अधिकार केवल दारोगा (सब-इंस्पेक्टर) या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को ही दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई सिपाही, हवलदार या एएसआई नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन जांच या चालान काटते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मुख्यालय स्तर पर विशेष निगरानी दल गठित किए जाएंगे, जो समय-समय पर औचक निरीक्षण कर नियमों के पालन की जांच करेंगे।