रोहिणी आचार्य का नामांकन रद्द करने के लिए याचिका दायर, नागरिकता पर भी उठाया सवाल

  • Post By Admin on May 17 2024
रोहिणी आचार्य का नामांकन रद्द करने के लिए याचिका दायर, नागरिकता पर भी उठाया सवाल

पटना : सारण लोकसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी व लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्या के नामांकन को रद्द करने के लिए गुरुवार को पटना हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दी गई। याचिकाकर्ता नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा रोहिणी आचार्या के नामांकन को स्वीकृत करने को चुनौती दी है। 

ज्ञात हो कि सारण में 20 मई को चुनाव होना है। याचिकाकर्ता का कहना है कि, रोहिणी के पासपोर्ट की कोई जांच नहीं की गई है कि 7 वर्षों से अधिक से सिंगापुर में रहते हुए वहां की नागरिकता हासिल की है या नहीं? याचिका में रोहिणी के भारत की नागरिकता पर भी सवाल उठाया गया है। याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 84 एवं 102 के तहत वह लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं।

याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि रोहिणी सिंगापुर निवासी हैं और नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथ पत्र में कई गलत तथ्य दिए हैं। उन्होंने घर का कोई पता सारण या पटना जिला का नहीं दिया है। संपत्ति के विवरण में भी पता का उल्लेख नहीं है।