पटना हाई कोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को किया रद्द

  • Post By Admin on Feb 24 2023
पटना हाई कोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को किया रद्द

पटना :   पटना हाई कोर्ट ने राज्य के 12 विश्वविद्यालयों में 4638 असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली को रद्द कर दिया है. और साथ ही नए सिरे से बहाली के लिए सरकार को निर्देश दिए है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज कोर्ट ने इस मामले में सुनाई करते हुए राज्य सरकार के 2020 के विज्ञापन को रद्द कर दिया है और नए सिरे से बहाली निकाल कर इन पदों पर बहाली के लिए आरक्षण के प्रावधानों के अनुरूप प्रक्रिया शुरू करने का आदेश बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को दिया है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कुछ विषयों जैसे अरबी, फारसी व अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर कि नियुक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. इनकी संख्या लगभग 150 है. 

कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता पी के शाही ने बताया था कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया. इसमें राज्य के सभी बारह विश्व विद्यालयों में विभिन्न विषयों में 4638 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुआ. उन्होंने बताया कि प्रावधानों के अनुसार आरक्षण की सीमा पचास फीसदी से अधिक नहीं हो सकती है. लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली के लिए 1223 पद ही सामान्य श्रेणी के लिए रखे गए है. यह आरक्षण की पचास फीसदी की सीमा से कई अधिक है. उन्होंने कोर्ट में बताया कि यह विज्ञापन सवैंधानिक प्रक्रिया का उल्ल्घन है. इसके बाद अब कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया.