इस राज्य में बदला जमीन रजिस्ट्री का नियम, जानिए

  • Post By Admin on Mar 01 2023
इस राज्य में बदला जमीन रजिस्ट्री का नियम, जानिए

पटना :  बिहार में आज से जमीन रजिस्ट्री का नियम बदल दिया गया है. यह नियम राज्य से सभी 543 अंचलों में एक साथ लागू होगा. अब राज्य के अंदर दाखिल-खारिज के वादों को तेजी से निपटने को लेकर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और ऑड ईवन नियम के साथ नयी व्यवस्था लागू की गयी है. राज्य के अंदर में म्यूटेशन के लिए जो पहले आएगा उसका काम पहले निबटाया जाएगा. अब म्यूटेशन में ज्यादा समय नहीं लगेगा. इसके लिए अंचलाधिकारी ऑड नंबर वाले हल्का और राजस्व पदाधिकारी इवन नंबर वाले हल्का के दाखिल-खारिज वादों को निबटाएंगे. 

भूमि सुधार विभाग एवं राजस्व ने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया है और नयी कानून व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राज्य की पांच अंचलों में लागू किया है. यह पटना जिले के फतुआ, भागलपुर के सबौर, समस्तीपुर के कल्याणपुर, किशनगंज के ठाकुरगंज और सिवान जिले के सिवान सदर अचल में पायलट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद सभी अंचलों में इसे लागू कर दिया जायेगा. आपको बता दें कि अब चल में म्यूटेशन के लिए आवेदन पहले की तरह सीओ के पास दिए जाएंगे. उसके बाद सीओ से इसे राजस्व कर्मचारी के यहां जांच के लिए देंगे. उसके बाद राजस्व कर्मी जांच कर अपने मंतव्य के साथ वाद को राजस्व पदाधिकारी को अग्रसारित करेंगे. यदि वाद ऑड नंबर वाले हल्का का है तो राजस्व पदाधिकारी राजस्वकर्मी के प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर अपना मंतव्य देकर वाद को सीओ के यहां निर्णय के लिए अग्रसारित करेंगे. सीओ को लॉगिन में वाद दिखने लगेगा. विषम संख्या वाले हल्का का वाद होने पर राजस्व कर्मचारी खुद को अग्रसारित करेंगे. सीओ के रूप में मिली शक्ति का उपयोग कर निस्तारण करेंगे. इस नयी कानून व्यवस्था में राजस्व पदाधिकारी को अग्रसारित और निस्तारित दो लेयर की जिम्मेदारी निभानी होगी.