आमजन को त्वरित न्याय की पहल : व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित
- Post By Admin on Dec 13 2025
लखीसराय : आम नागरिकों को त्वरित, सरल एवं निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखीसराय के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय, लखीसराय परिसर में किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ पूर्वाह्न 10:00 बजे जिलाधिकारी सह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सह-अध्यक्ष श्री मिथिलेश मिश्र, पुलिस अधीक्षक सह सदस्य श्री अजय कुमार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सह-अध्यक्ष श्री अजय कुमार शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
इस अवसर पर बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित एवं पूर्व-वाद मामलों का आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से त्वरित, प्रभावी एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है, जिससे न्याय सुलभता को और अधिक मजबूत किया जा सके।
लोक अदालत के माध्यम से आमजन को बिना किसी शुल्क के न्याय प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसमें शमनीय फौजदारी वाद, एन.आई. एक्ट (चेक बाउंस) से संबंधित मामले, बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना दावा वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली एवं पानी बिल से जुड़े विवाद, राजस्व व अन्य सिविल वाद तथा वन अधिनियम से संबंधित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखीसराय के सचिव श्री राजू कुमार ने आम नागरिकों से अपील की कि वे अपने लंबित मामलों के शीघ्र समाधान हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में किए गए समझौते अंतिम एवं बाध्यकारी होते हैं, जिनके विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि अनावश्यक खर्च से भी राहत मिलती है।
राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को मानवीय, सुलभ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है।