वाहन टैक्स डिफॉल्टर हैं तो एकमुश्त टैक्स जमा करें और अर्थदंड में पाएं छूट
- Post By Admin on Sep 25 2024

मुजफ्फरपुर : टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। परिवहन विभाग ने सर्वक्षमा योजना की शुरुआत की है, जिससे टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक अपने बकाया कर का एकमुश्त भुगतान कर सकते हैं और अर्थदंड व ब्याज से छुटकारा पा सकते हैं।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि यह योजना विभिन्न ट्रक-बस ऑपरेटरों और संघों की मांगों के मद्देनजर लाई गई है। इसके तहत 31 मार्च 2025 तक बकाया पथकर, हरित कर, अस्थायी निबंधन की फीस और व्यापार कर पर एकमुश्त भुगतान करने पर छूट का लाभ लिया जा सकता है।
ससमय कर जमा नहीं करने के कारण बने थे टैक्स डिफॉल्टर
जिला परिवहन पदाधिकारी के अनुसार, कई वाहन मालिकों ने समय पर कर जमा नहीं किया, जिससे वे डिफॉल्टर हो गए। इस योजना का उद्देश्य ऐसे वाहन मालिकों को राहत प्रदान करना है, जो अर्थदंड के बोझ के कारण मूल कर का भुगतान नहीं कर पा रहे थे।
योजना का लाभ 31 मार्च 2025 तक
इस योजना का लाभ टैक्स डिफॉल्टर ट्रक, बस, टैक्टर-ट्रेलर, इलेक्ट्रिक वाहन स्वामी, और वाहन डीलर उठा सकते हैं। एकमुश्त 30,000 रुपये जमा करने पर टैक्स डिफॉल्टर टैक्टर-ट्रेलर मालिकों को शेष कर और अर्थदंड से पूरी छूट मिलेगी।
नीलाम पत्र हो जाएगा रद्द
जिन वाहन मालिकों के खिलाफ नीलाम पत्र जारी हुआ है, उन्हें एकमुश्त राशि जमा करने पर नीलाम पत्र वापस ले लिया जाएगा और ब्याज माफ कर दिया जाएगा।