बाल विकास परियोजना पदाधिकारी व प्रधान लिपिक पर जुर्माना, अनुपालन हेतु 10 दिन की मोहलत

  • Post By Admin on Jan 11 2025
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी व प्रधान लिपिक पर जुर्माना, अनुपालन हेतु 10 दिन की मोहलत

दरभंगा : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत प्रथम अपील वाद (विनय कुमार) में दरभंगा के प्रभारी पदाधिकारी लोक शिकायत निवारण कोषांग आयुक्त कार्यालय द्वारा आदेश जारी किया गया है।

विगत 27 दिसंबर 2024 को हुई सुनवाई के दौरान बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिरौल, दरभंगा ने अपीलार्थी के मामले का निवारण नहीं किया। जिसके कारण आयुक्त ने खेद प्रकट किया। इसके बाद संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिरौल पर जुर्माने के रूप में 2,000 रुपये की राशि तथा प्रधान लिपिक, बाल विकास परियोजना कार्यालय, बिरौल पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इस आदेश के अनुसार, संबंधित अधिकारियों और कर्मियों से जुर्माने की राशि वसूल कर उसे शीर्ष में जमा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, अनुपालन प्रतिवेदन 10 दिनों के अंदर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की भी अपील की गई है, ताकि आयुक्त को त्वरित जानकारी दी जा सके।