बाल श्रम के खिलाफ धावा दल का एक्शन, दुकान से छुड़ाए गए 2 बच्चे; नियोजक पर केस

  • Post By Admin on Sep 18 2026
बाल श्रम के खिलाफ धावा दल का एक्शन, दुकान से छुड़ाए गए 2 बच्चे; नियोजक पर केस

लखीसराय : जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार श्रम विभाग की धावा दल टीम ने जिले के विभिन्न चौक-चौराहों पर बाल श्रम के विरुद्ध व्यापक सघन जांच अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान रामगढ़चौक प्रखंड अंतर्गत तेतरहाट स्थित प्रेम मिष्ठान भंडार से दो बाल श्रमिकों को काम करते हुए पाया गया, जिन्हें तत्काल विमुक्त कराया गया। विमुक्त कराए गए बच्चों की उम्र करीब 10 वर्ष और 12 वर्ष पाई गई है।

श्रम अधीक्षक संजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट किया कि बाल श्रम कराने वाले प्रतिष्ठान संचालक (नियोजक) के विरुद्ध संबंधित थाने में बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 (संशोधित 2016) की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि बच्चों से काम कराने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और जिले के अन्य इलाकों में भी यह सघन अभियान आगे लगातार जारी रहेगा।

विमुक्त कराए गए दोनों बच्चों को तुरंत आर्थिक मदद के रूप में 3,000-3,000 रुपये का नकद भुगतान किया गया। इसके अलावा पुनर्वास योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 रुपये की एफडी (सावधि जमा) बाल श्रमिकों के नाम से 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक उनके बैंक खाते में कराई जाएगी। साथ ही 5,000 रुपये पुनर्वास सह-कल्याण कोष में जमा कराए जाएंगे।

श्रम अधीक्षक के संयोजन में संचालित इस धावा दल टीम में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अरुण कुमार, रामजीवन कुमार, आशीष कुमार, खुशबू कुमारी, अभिषेक रावत के साथ सहायक अवर निरीक्षक धमेन्द्र कुमार एवं विकासार्थ ट्रस्ट के जिला समन्वयक संजय कुमार मुख्य रूप से शामिल रहे।