डीटीओ समेत दो के विरुद्ध जिला उपभोक्ता आयोग ने जारी किया नोटिस
- Post By Admin on Dec 02 2024

मुजफ्फरपुर : जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर कृष्णापुरी मोहल्ला निवासी सरकारी विद्यालय के शिक्षक प्रभात रंजन ने हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल्स एजेंसी और जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में दावा दायर किया है।
परिवादी ने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल को एजेंसी से एक्सचेंज करने के बाद नई मोटरसाइकिल लेने के बावजूद न तो भुगतान रसीद प्राप्त की और न ही पुरानी मोटरसाइकिल का ट्रांसफर हुआ। 31 जनवरी 2023 को प्रभात रंजन ने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल को हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल्स एजेंसी से एक्सचेंज कर नई मोटरसाइकिल ली थी। इसके बदले में उन्होंने 86,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान किया था।
हालांकि, एजेंसी की ओर से आज तक उसे कोई रसीद नहीं दी गई और ना ही पुरानी मोटरसाइकिल का ट्रांसफर उसके नाम से हुआ। इस लापरवाही के कारण परिवादी परेशान हो गया और कई महीनों तक इसे लेकर एजेंसी के पास गया लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। इसके बाद परिवादी ने मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
अधिवक्ता एस. के. झा ने बताया कि यह मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवा में कमी की श्रेणी में आता है क्योंकि एजेंसी की लापरवाही के कारण न तो रसीद दी गई और न ही पुरानी मोटरसाइकिल का ट्रांसफर हुआ। आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल्स एजेंसी और डीटीओ के खिलाफ नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों पक्षों को 3 फरवरी 2025 को सुनवाई के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है।
इस मामले में परिवादी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता एस.के.झा ने कहा कि एजेंसी की लापरवाही ने उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन किया है और वह इस मामले में उचित न्याय की उम्मीद रखते हैं। आखिरी सुनवाई 3 फरवरी 2025 को होगी। जब यह देखा जाएगा कि उपभोक्ता को उसका अधिकार कब मिलेगा और लापरवाह एजेंसी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।