वन्यजीवों से फसल, पशुधन या जनहानि पर मिलेगा मुआवजा, समय पर आवेदन जरूरी
- Post By Admin on Jul 22 2026
मुंगेर : वन प्रमंडल, मुंगेर ने आम नागरिकों के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि वन्यजीवों के कारण मानव जीवन, पशुधन, फसल अथवा संपत्ति को होने वाली क्षति की स्थिति में बिहार सरकार के निर्धारित प्रावधानों के तहत आर्थिक सहायता (मुआवजा) उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए प्रभावित व्यक्ति या उनके परिजनों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
वन विभाग के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु, घायल होने, पशुधन की क्षति, फसल या अन्य संपत्ति को वन्यजीवों से नुकसान पहुंचता है, तो प्रभावित व्यक्ति अथवा उनके परिजनों को घटना के 24 घंटे के भीतर संबंधित वन क्षेत्र कार्यालय, वन प्रमंडल कार्यालय अथवा स्थानीय थाना में लिखित आवेदन देना अनिवार्य होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण एवं जांच की जाएगी। जांच में मामला सही पाए जाने पर नियमानुसार मुआवजे की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
वन प्रमंडल, मुंगेर ने वन्यजीवों की आवाजाही वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। साथ ही किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तत्काल निकटतम वन कार्यालय या वनकर्मी को देने का अनुरोध किया गया है, ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। वन विभाग ने बताया कि मुआवजा योजना और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संबंधित वन प्रक्षेत्र कार्यालय अथवा वन प्रमंडल कार्यालय, मुंगेर से संपर्क किया जा सकता है। विभाग ने यह प्रेस विज्ञप्ति जनहित में जारी की है।