विदेशी पिस्टल बरामदगी मामले में गोविंद शर्मा के खिलाफ मुकदमा बंद, कैब चालक पर ट्रायल जारी

  • Post By Admin on Sep 04 2026
विदेशी पिस्टल बरामदगी मामले में गोविंद शर्मा के खिलाफ मुकदमा बंद, कैब चालक पर ट्रायल जारी

मुजफ्फरपुर : चेक गणराज्य निर्मित सीजेड पिस्टल और 9 एमएम की 74 प्रतिबंधित गोलियों की बरामदगी से जुड़े मामले में मुजफ्फरपुर की अदालत ने मुख्य आरोपी गोविंद शर्मा के खिलाफ चल रही न्यायिक कार्यवाही समाप्त कर दी है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने आरोपी की हत्या हो जाने की पुष्टि के बाद उसके खिलाफ चल रहे वाद को ड्रॉप करने का आदेश दिया। अदालत ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन के बाद यह निर्णय सुनाया।

मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक ने गोविंद शर्मा की मौत की पुष्टि के लिए नगर थाने में दर्ज हत्या की प्राथमिकी की मूल प्रति अदालत में प्रस्तुत की। दस्तावेज और अभियोजन के अन्य साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी की मृत्यु के कारण उसके खिलाफ चल रहे मुकदमे को समाप्त कर दिया।

यह मामला करीब दो वर्ष पुराना है। विशेष पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर मुशहरी थाना क्षेत्र में द्वारिका नगर पावर ग्रिड के पास घेराबंदी की गई थी। 25 अक्टूबर की सुबह गोविंद शर्मा पटना से किराये की कैब से मिठनपुरा की ओर जा रहा था। पुलिस की घेराबंदी देखकर उसने चलती गाड़ी से कूदकर भागने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस जवानों के साथ हाथापाई भी हुई। तलाशी के दौरान गोविंद शर्मा के पास से लोडेड सीजेड पिस्टल बरामद की गई थी। वहीं कैब की डिक्की में रखे एक बैग से अतिरिक्त मैगजीन और 9 एमएम बोर के 74 कारतूस मिले थे। पुलिस के अनुसार बरामद कारतूस सेना और सुरक्षा बलों में इस्तेमाल होने वाले 9 एमएम बोर के थे।

पुलिस कार्रवाई के दौरान कैब चालक नितेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया था। वह शिवहर जिले के तरियानी थाना क्षेत्र के जगदीशपुर कोठिया का निवासी है। गोविंद शर्मा की मौत के बाद अदालत ने नितेश कुमार की पत्रावली को अलग कर दिया है। नितेश कुमार के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अब अलग से जारी है। फिलहाल मामला अभियोजन साक्ष्य के चरण में है और इसकी अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।