लखीसराय में बाल श्रम के खिलाफ छापेमारी, 12 वर्षीय बालक को कराया गया मुक्त

  • Post By Admin on Sep 02 2026
लखीसराय में बाल श्रम के खिलाफ छापेमारी, 12 वर्षीय बालक को कराया गया मुक्त

लखीसराय : बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए लखीसराय में बुधवार, 2 सितंबर 2026 को धावा दल ने विभिन्न चौक-चौराहों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर अभियान चलाया। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के दौरान शहर के हाजी मार्केट, नया बाजार और महात्मा गांधी रोड स्थित वार्ड नंबर 27 में जांच की गई। अभियान के दौरान एक करीब 12 वर्षीय बाल श्रमिक को काम से मुक्त कराया गया।

श्रम अधीक्षक संजय कुमार चौधरी ने बताया कि बाल श्रम के खिलाफ यह अभियान जिले के अन्य क्षेत्रों में भी लगातार जारी रहेगा। बालक से काम कराने वाले नियोजक के खिलाफ बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन 2016 के प्रावधानों के तहत संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मुक्त कराए गए बाल श्रमिक को तत्काल आर्थिक सहायता के तौर पर 3,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत 25,000 रुपए की एफडी बाल श्रमिक के नाम से कराई जाएगी, जिसे उसके 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक रखा जाएगा। पुनर्वास एवं कल्याण के लिए 5,000 रुपए की राशि भी संबंधित कोष में जमा कराई जाएगी।

अभियान के दौरान श्रम अधीक्षक के संयोजन में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अरुण कुमार, रामजीवन कुमार, आशीष कुमार, खुशबू कुमारी, अभिषेक रावत, रजनी कुमारी, एसआई संजय कुमार तथा विकासार्थ ट्रस्ट, लखीसराय के जिला समन्वयक सहित अन्य कर्मी शामिल रहे। श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि बाल श्रम की शिकायतों और ऐसे मामलों की पहचान के लिए जिले में जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। विभाग का उद्देश्य बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर उन्हें शिक्षा और सुरक्षित बचपन का अवसर उपलब्ध कराना है।