मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 2 को किया बरी

  • Post By Admin on Jan 03 2025
मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 2 को किया बरी

मुजफ्फरपुर : बिहार के बहुचर्चित स्वाधार गृह कांड में विशेष अनुसूचित जाति जनजाति कोर्ट ने गुरुवार को तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इस कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर, शाइस्ता परवीन उर्फ मधु और कृष्णा को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। मामलें की पृष्ठभूमि स्वाधार गृह में रह रहीं 11 महिलाओं और उनके चार बच्चों के अचानक गायब होने का आरोप ब्रजेश ठाकुर पर लगाया गया था । जिसके बाद इस मामलें में जमकर राजनीति भी हुई । उस वक्त इस मामलें ने काफी तूल पकड़ा और राज्य भर में सनसनी फैल गई थी। मामलें में मुख्य रूप से ब्रजेश ठाकुर, शाइस्ता परवीन और कृष्णा पर आरोप लगाए गए थे। जांच के दौरान पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। सुनवाई और सुरक्षा व्यवस्था गुरुवार को मुजफ्फरपुर के विशेष अनुसूचित जाति जनजाति कोर्ट में आरोपियों को तिहाड़ जेल से पेश किया गया। सुनवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया। श्री ठाकुर पर लगाए गए सारे आरोप साक्ष्य के अभाव में निराधार हो गए जिस कारण न्यायालय ने सभी को बरी कर दिया । पुलिस जांच पर उठे सवाल कोर्ट ने अपने निर्णय में पुलिस जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। न्यायाधीश ने कहा कि मामले में सही तरीके से जांच नहीं की गई, जिससे पर्याप्त साक्ष्य नहीं जुटाए जा सके। अभियोजन पक्ष के लोक अभियोजक मंगल प्रसाद ने भी पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे दोषपूर्ण करार दिया। वकीलों की प्रतिक्रियाएं शाइस्ता परवीन उर्फ मधु के वकील प्रिय रंजन अन्नू ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और इसे न्याय की जीत बताया। वहीं, पुलिस की कार्यशैली और जांच प्रक्रिया को लेकर अदालत का यह निर्णय आलोचना का केंद्र बन गया है। फैसले का असर और आगे की कार्यवाही फैसले के बाद सभी आरोपियों को तिहाड़ जेल वापस भेज दिया गया। अब पुलिस जांच प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी। इस मामले में न्याय प्रक्रिया और जांच एजेंसियों की भूमिका पर बहस तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला जांच एजेंसियों के लिए एक सबक साबित हो सकता है।