मतगणना स्थल के 200 मीटर दायरे में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, धारा 144 लागू

  • Post By Admin on Dec 29 2022
मतगणना स्थल के 200 मीटर दायरे में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, धारा 144 लागू

कटिहार: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सौरभ सुमन के निर्देशानुसार सदर अनुमंडल पदाधिकारी शंकर शरण ओमी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत मतगणना स्थल कृषि उत्पादन बाजार समिति, तिनगछिया के 200 मीटर के दायरे के भीतर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस बल के पास सुरक्षा साधन, लाठी, शस्त्र आदि को छोड़कर जिला निर्वाचन कार्यालय तथा पुलिस अधिकारी कटिहार द्वारा आदेशित निर्वाचन दायित्वों में संलग्न पासधारी अधिकारी-कर्मचारी, राजनैतिक दल के अभ्यर्थी, मतगणना एजेंट को मतगणना परिसर के अंदर हैंडबैग, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, अभ्यर्थी गण के सुरक्षा गार्ड, गनमैन का अंदर प्रवेश निषेध रहेगा। मतगणना स्थल के 200 मीटर की परिधि में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, पुतला दहन का आयोजन प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह आदेश 30 दिसंबर की सुबह 06 बजे से मतगणना समाप्ति तक लागू रहेगा।