दोहरे हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
- Post By Admin on May 22 2024

लखीसराय : जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां लगभग चौदह वर्ष पुराने दोहरे हत्याकांड में आरोपी को सजा सुनाई गई है। लखीसराय के पूर्व विधायक कृष्ण चंद्र प्रसाद सिंह के दो मैनेजर (दोहरे) हत्याकांड मामले में पूर्व मुखिया को आजीवन कारावास सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय (एडीजी तृतीय) राजीव कुमार मिश्रा की अदालत ने दोहरे हत्याकांड के मामले की सुनवाई करते हुए सजा सुनाई है।
बताते चलें कि 18 नवंबर 2010 की सुबह 8 बजे शंकर सिंह और अरविंद सिंह उर्फ खटानंद सिंह अपने मालिक पूर्व विधायक कृष्ण चंद्र प्रसाद सिंह का खेत जोतवाने के लिए पथुआ गांव गए थे। खेत जुताई जैसे ही शुरू हुआ कि पिपरिया पंचायत के पूर्व मुखिया मोहन भगत सहित अन्य लोगों ने हमला कर दिया और गोली चलानी शुरू कर दी। इस दौरान ट्रैक्टर को भी क्षतिग्रस्त किया गया था एवं शंकर सिंह और अरविंद सिंह को भी बुरी तरह से मारपीट कर जख्मी कर दिया गया और अपने जख्मी अवस्था में ही अपने साथ ले गए थे। शंकर सिंह और अरविंद सिंह की हत्या कर लाश को भी गायब कर देने का आरोप तत्कालीन मुखिया मोहन भगत पर है। इस मामले में स्वर्गीय शंकर सिंह के पुत्र कृष्ण कुमार उर्फ कन्हैया ने पूर्व पिपरिया पंचायत के पूर्व मुखिया मोहन भगत सहित 26 नामजद और 150 अज्ञात के विरुद्ध दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। न्यायालय ने इस मामले में ट्रायल के दौरान पूर्व मुखिया मोहन भगत को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता बख्शी ने बचाव पक्ष से तथा अभियोजन पक्ष से अभय कुमार सिंह और रामविलास शर्मा ने जिरह किया।
वहीं, सजा सुनाने के बाद पूर्व मुखिया मोहन भगत ने कहा कि वे न्यायालय का सम्मान करते हैं। उन्होंने गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी है और गरीबों को उनके जमीन का पर्चा दिलाने का काम किया है। सरकारी अधिवक्ता रामविलास सिंह ने कहा कि न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। न्यायालय ने तमाम गवाहों और पहलूओं को सुनकर फैसला दिया है।