संविधान सप्ताह के अवसर पर आयोजित होगा विधिक सेवा शिविर, जरूरतमंदों को मिलेगा लाभ

  • Post By Admin on Nov 25 2024
संविधान सप्ताह के अवसर पर आयोजित होगा विधिक सेवा शिविर, जरूरतमंदों को मिलेगा लाभ

दरभंगा : बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के निर्देशानुसार, दरभंगा जिले में 26 नवम्बर से 2 दिसम्बर तक संविधान दिवस के उपलक्ष्य में विधिक सेवा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर ‘संविधान सप्ताह’ के तहत जरूरतमंदों, गरीबों, असहाय और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नालसा और बालसा द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करेंगे।

इस शिविर का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को विधिक सहायता और जागरूकता प्रदान करना है। जिन्हें इस प्रकार की सेवाओं तक पहुंच नहीं होती है। शिविरों में आम जनों को संविधान और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही नालसा और बालसा द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं जैसे मुफ्त कानूनी सहायता, बाल श्रम विरोधी कार्यक्रम, महिला सुरक्षा योजनाओं और अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी।

26 नवम्बर से 2 दिसम्बर तक आयोजित होने वाले विधिक सेवा शिविरों के तहत, प्रो-बोनो अधिवक्ता और पारा विधिक स्वयंसेवकों की टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें विभिन्न क्षेत्रों में जाकर स्थानीय समुदाय को कानूनी सहायता और जानकारी प्रदान करेंगी। 26 नवम्बर को मो० हैदर अली (प्रो-बोनो अधिवक्ता) और उषा कुमारी (पारा विधिक स्वयंसेवक) बेनीपुर प्रखंड के धरौड़ा गांव में आंगनवाड़ी केंद्र में, 27 नवम्बर को रामकुमार झा और सरिता कुमारी बहादुरपुर पंचायत के डरहार गांव में, 28 नवम्बर को रामकुमार झा और गौरी शंकर पासवान दरार पंचायत भवन, बहादुरपुर में, 29 नवम्बर को अजय कुमार साहू और नीलांबर मिश्रा ननौरा पंचायत, केवटी में, 30 नवम्बर को अजय कुमार साहू और नीलांबर मिश्रा बरही पंचायत, केवटी में, 01 दिसम्बर को मोहम्मद हैदर अली और टुनटुन दास बेनीपुर प्रखंड के बहेड़ा गांव में आंगनवाड़ी केंद्र में, 02 दिसम्बर को संतोष कुमार सहनी और संतोष कुमार ठाकुर शहबाजपुर गांव में शिविर आयोजित करेंगे।

कार्यक्रम के तहत पारा विधिक स्वयंसेवक और प्रो-बोनो अधिवक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग भाग लें और उन्हें विधिक जानकारी का लाभ मिल सके। पारा विधिक स्वयंसेवक अपने प्रतिवेदन कार्यों के तहत उपस्थित लोगों का अंगूठा/हस्ताक्षर लेंगे और जरूरतमंद लोगों की जानकारी संकलित करेंगे। इसके साथ ही वे इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि कोई भी जानकारी लीक न हो और सभी कार्य नियमानुसार संपन्न हों।

प्रो-बोनो अधिवक्ताओं को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक शिविर के बाद रिपोर्ट तैयार कर उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में जमा करें। इस दौरान फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। विधिक सेवा शिविर का संचालन 10:30 बजे पूर्वाह्न से शुरू होगा और सभी इच्छुक लोग इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। जिला प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी गई यह जानकारी जरूरतमंदों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। जो उन्हें उनके कानूनी अधिकारों और उपलब्ध सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करेगी।