लखीसराय में ADR भवन निर्माण की लागत दोगुनी: नया MVR लागू होने से अब 6.95 करोड़ रुपये की दरकार

  • Post By Admin on Sep 09 2026
लखीसराय में ADR भवन निर्माण की लागत दोगुनी: नया MVR लागू होने से अब 6.95 करोड़ रुपये की दरकार

लखीसराय : लखीसराय न्यायमंडल के अंतर्गत प्रस्तावित एडीआर (वैकल्पिक विवाद निवारण) भवन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की लागत में बड़ा इजाफा हुआ है। राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नई एमवीआर (न्यूनतम मूल्य दर) के प्रभावी होने के बाद अब 39.923 डिसमिल रैयती भूमि के अधिग्रहण के लिए संशोधित प्राक्कलन तैयार किया गया है। लखीसराय के समाहर्ता शैलेंद्र कुमार ने इस संबंध में विधि विभाग, बिहार के सचिव को पत्र भेजकर 6 करोड़ 95 लाख 51 हजार 268 रुपये के आवंटन की मांग की है।

जिला भू-अर्जन कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार, पूर्व में पुराने एमवीआर दर के आधार पर इस भूमि के अर्जन हेतु 3 करोड़ 47 लाख 1 हजार 321 रुपये का प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराया गया था। हालांकि, भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से पिछले तीन वर्षों के खरीद-बिक्री आंकड़ों के आधार पर प्राक्कलन तैयार करने का वैधानिक प्रावधान है। वर्तमान में सरकार द्वारा लागू नई एमवीआर दरों में 1.60 से 2.00 गुणक तक की वृद्धि दर्ज की गई है। जिला अवर निबंधक लखीसराय से प्राप्त नई एमवीआर दरों के आधार पर मौजा जयनगर (थाना संख्या 124) अंतर्गत 0.39923 एकड़ (39.923 डिसमिल) भूमि के लिए विहित प्रपत्र में नया प्राक्कलन तैयार किया गया है।

समाहर्ता ने विधि विभाग को अवगत कराया है कि एडीआर भवन के निर्माणार्थ इस रैयती भूमि के अर्जन के लिए अब कुल 6,95,51,268 रुपये की आवश्यकता होगी। इसके त्वरित आवंटन का अनुरोध करते हुए तैयार प्राक्कलन की प्रति भी विभाग को भेजी गई है। साथ ही इस पत्राचार की प्रतिलिपि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश लखीसराय तथा निदेशक भू-अर्जन, बिहार को भी सूचनार्थ प्रेषित की गई है।