झारखंड हाईकोर्ट ने पेयजल विभाग में आउटसोर्स नियुक्ति के आदेश पर लगाई रोक
- Post By Admin on Dec 11 2024

रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने पेयजल स्वच्छता विभाग में अनुबंधित कर्मचारियों को हटाकर आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इससे पहले, 16 सितंबर 2024 को पूरे राज्य में स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के तहत ब्लॉक वॉश कोऑर्डिनेटर के पदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों को हटाकर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नई नियुक्तियां करने का आदेश दिया गया था। इसके खिलाफ राम किशून एवं अन्य प्रभावित कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति डॉ. एस.एन. पाठक की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि संविदा कर्मियों को हटाना उचित नहीं है। अदालत ने तत्काल प्रभाव से आउटसोर्स नियुक्तियों पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा।
हाईकोर्ट के इस फैसले से ब्लॉक वॉश कोऑर्डिनेटर पद पर कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्हें अचानक हटाना न केवल अनुचित है बल्कि उनके अधिकारों का उल्लंघन भी है।
अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह स्पष्ट करे कि अनुबंधित कर्मचारियों को हटाकर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नई नियुक्ति का आदेश क्यों दिया गया। इस मामले की अगली सुनवाई जल्द होने की संभावना है।