शहर में भारी वाहनों का प्रवेश निषेध, जुर्माना जारी
- Post By Admin on Jan 07 2025

लखीसराय : शहर और बाजार में भारी वाहनों जैसे ट्रैक्टर, बस और ट्रक के प्रवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस आदेश के तहत, शहर में इन वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए वायपास रोड का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
हालांकि, लोडिंग और अनलोडिंग वाले वाहनों को रात 9 बजे से सुबह 8 बजे तक शहर में प्रवेश की अनुमति दी गई है। यह कदम मुख्य रूप से ट्रैफिक जाम और शहर की सड़कों पर भारी वाहनों के दबाव को कम करने के लिए उठाया गया है।
इस नियम का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हाल ही में, इस नियम का उल्लंघन करते हुए 4 वाहनों का चालान किया गया और कुल जुर्माना राशि 38,000 रुपये वसूल की गई।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्यवाई की जाएगी और भविष्य में भी इस तरह के उल्लंघन करने वाले वाहनों पर जुर्माना लगाया जाएगा। शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है।