शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित, उल्लंघन पर कार्यवाही
- Post By Admin on Dec 27 2024
 
                    
                    लखीसराय : जिले में शहर और बाजार में दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा जाम की समस्या के समाधान के लिए जिला परिवहन कार्यालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब से शहर और बाजार के अंदर भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा।
केवल लोड और अनलोडिंग की स्थिति में इन वाहनों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित वाहनों के खिलाफ नियमों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है।
इसके साथ ही शहर और बाजार में आवागमन के लिए इन भारी वाहनों को बायपास मार्ग का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है ताकि शहर के अंदर की यातायात व्यवस्था में कोई रुकावट न आए और जाम की समस्या से बचा जा सके।