नवजात शिशु को कुत्तों द्वारा नोच कर खाने के मामले में एसएसपी को आयोग का नोटिस
- Post By Admin on Feb 04 2025

- मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा की याचिका पर आयोग में चल रही है सुनवाई
मुजफ्फरपुर : श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसकेएमसीएच) परिसर में नवजात शिशु को कुत्तों द्वारा नोचने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को सशर्त सम्मन जारी किया है। आयोग ने एसएसपी को आदेश दिया है कि वे 12 मार्च से पहले मामले की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करें, अन्यथा उन्हें व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित होना होगा।
यह घटना पिछले साल 15 मई को हुई थी, जब अस्पताल के मुख्य द्वार पर एक नवजात शिशु को कुत्तों ने नोच-नोचकर खा लिया। कुत्ते घंटों तक बच्चे को नोंचते रहे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की गई। यहां तक कि अस्पताल के सुरक्षा गार्ड भी मूकदर्शक बने रहे। इससे पहले, 15 जनवरी को भी एसकेएमसीएच में इसी प्रकार की एक और घटना सामने आई थी, जो अभी भी राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष विचाराधीन है।
मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा ने इन घटनाओं पर याचिका दायर की थी, जिसके बाद आयोग ने जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर को नोटिस जारी किया था और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की भूमिका की समीक्षा शुरू की। इसके बाद अहियापुर थाने में तीन अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई, जिनका क्रमशः कांड संख्या 75/24, 1429/24 और 1500/24 है।
एनएचआरसी ने मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन से लगातार रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने रिपोर्ट समय पर नहीं दी। इसके बाद आयोग ने एसएसपी मुजफ्फरपुर को सम्मन जारी किया है और स्पष्ट किया है कि यदि 12 मार्च से पहले जाँच रिपोर्ट आयोग को प्राप्त नहीं होती, तो एसएसपी को स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा।
इस मामले में एस.के.झा ने कहा कि यह घटना मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन है और इसकी निष्पक्ष एवं गहन जांच आवश्यक है। साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन को इस तरह के मामलों में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए।
आयोग की सख्ती के बाद, जिले की प्रशासनिक व्यवस्था में हलचल मच गई है और मामले में अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी।