3 से 10 अप्रैल तक शस्त्रों के भौतिक सत्यापन की तिथि निर्धारित

  • Post By Admin on Mar 31 2024
3 से 10 अप्रैल तक शस्त्रों के भौतिक सत्यापन की तिथि निर्धारित

लखीसराय : जिला प्रशासन द्वारा लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर लखीसराय जिला के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारीयों को शस्त्र आयुध अधिनियम-2016 के नियम 30 तथा शस्त्र अधिनियम-1962 के नियम 63 एवं 49ए के तहत संबंधित थाना में भौतिक रूप से धारित शस्त्र एवं कारतूसों के सत्यापन हेतु दिनांक 06.11.2023 से 11.11.2023 तथा दिनांक 24.02.2024 से 29.02.2024 तक तिथि निर्धारित की गई थी। परंतु कतिपय शस्त्र अनुज्ञप्तिधारीयों के द्वारा अभी तक शस्त्र अनुज्ञप्ति में धारित शस्त्र एवं कारतूस का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया है। पुनः अंतिम अवसर देते हुए दिनांक 03.04.2024 से 10.04.2024 तक शस्त्रों के भौतिक सत्यापन हेतु तिथि निर्धारित की गई है। अतः वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जिन्होंने अभी तक अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति में धारित शस्त्र एवं कारतूसों का सत्यापन नहीं कराया है, को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित तिथि को संबंधित थाना में जाकर भौतिक सत्यापन निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा अन्य अनुज्ञप्ति रद्द/निलंबित करने हेतु विधि सम्मत कार्यवाई की जाएगी।