बिना निबंधन एवं हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट के वाहन परिचालन पर प्रशासन सख्त
- Post By Admin on Mar 31 2024

लखीसराय : बिहार राज्य में आगामी लोक सभा चुनाव 2024 के तहत लागू आचार संहिता के मद्देनजर एवं कानून व्यवस्था के बेहतर पालन के लिए परिवहन विभाग, बिहार सरकार के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने राज्यों में परिचालित बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों पर शक्ति बरतने का निर्देश दिया है। इस बाबत परिवहन विभाग ने सभी जिलों के परिवहन पदाधिकारी को निर्देश जारी किया है कि राज्य में परिचालित कोई भी वाहन बिना निबंधन और बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) के परिचालन नही करेंगे। उक्त निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित वाहन मालिक तथा संबंधित डीलर पर भी कार्यवाई की जाएगी। उक्त निर्देशों का पालन नहीं करने की स्थिति में संबंधित वाहन कंपनी के डीलर पर जुर्माना और रजिस्ट्रेशन निलंबित करने की कार्यवाई भी की जा सकती है।
परिवहन विभाग के उक्त निर्देशों के आलोक में रविवार को लखीसराय के विभिन्न शोरूम में जिला परिवहन पदाधिकारी, लखीसराय मुकुल पंकज मणि के निर्देश पर एमभीआई विपिन कुमार और ईएसआई संदीप कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर सभी शोरूम को परिवहन विभाग के द्वारा दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करने हेतु सशक्त निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश में विशेष अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है एवं वाहनों को जब्त करने की भी कार्यवाई की जाएगी। साथ ही बिना नंबर प्लेट के वाहनों को बेचने वाले डीलर के विरुद्ध भी कार्यवाई की जाएगी। वाहन पर नंबर प्लेट नहीं होने की वजह से सड़क दुर्घटना चोरी एवं अन्य अप्रिय घटना होने पर वाहन मालिक का सही से पता नहीं लग पाता है। शोरूम से बिना नंबर की गाड़ी को निर्गम करने की वजह से आए दिन अपराधी चोरी और अन्य अपराध की घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। परिवहन विभाग ने लोगों से अपील की है कि बिना नंबर प्लेट लगी गाड़ियों की डिलीवरी न लें अन्यथा वाहन जब्त किया जा सकता है।