नाबालिग से बार-बार रेप के मामले में रोहिणी कोर्ट का सख्त फैसला, दोषी को 20 साल की सजा
- Post By Admin on Apr 18 2025

नई दिल्ली: रोहिणी कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के साथ बार-बार बलात्कार करने वाले एक निजी सुरक्षा गार्ड को पॉक्सो अधिनियम के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला एडिशनल सेशन जज सुशील बाला डागर ने सुनाया, जिन्होंने कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों में नरमी दिखाना न्याय व्यवस्था की प्रभावशीलता को कमजोर करता है।
कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और बलात्कार की धाराओं के तहत गंभीर यौन शोषण का दोषी माना। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि पीड़ित नाबालिग लड़की की उम्र और स्थिति को ध्यान में रखते हुए आरोपी को कोई राहत नहीं दी जा सकती।
सरकारी पक्ष की दलीलें
मामले में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर योगिता कौशिक दहिया ने कोर्ट में कहा कि आरोपी ने न केवल लड़की का अपहरण किया, बल्कि उसके साथ बार-बार यौन शोषण कर उसे धमकाया भी। यह अपराध न सिर्फ पीड़िता के जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि समाज पर भी इसका गहरा असर होता है। इसलिए आरोपी को कठोरतम सजा मिलनी चाहिए।
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का दिया हवाला
कोर्ट ने 2015 और 2006 के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में दोषी को कम सजा देना, न्याय प्रणाली की साख को नुकसान पहुंचाता है और जनता का भरोसा कमजोर करता है। सजा तय करते समय अपराध की गंभीरता, पीड़िता की उम्र और सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी होता है।
पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश
कोर्ट ने पीड़िता को पुनर्वास सहायता के रूप में ₹10.5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया। यह मामला 2021 में सामने आया था, जब पीड़िता के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने पीड़िता का अपहरण कर उसे लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी।
यह फैसला ऐसे मामलों में सख्ती बरतने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है और यह संदेश देता है कि न्यायिक प्रणाली ऐसे अपराधों पर कोई सहानुभूति नहीं दिखाएगी।