निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर 6 दिसंबर को होगी सुनवाई
- Post By Admin on Dec 05 2024

रांची : निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर 6 दिसंबर को विस्तृत सुनवाई होगी। इस मामले में जेल अधीक्षक ने ईडी कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। जिसमें बताया गया कि पूजा सिंघल पिछले 28 महीनों से जेल में बंद हैं। पिछली सुनवाई के दौरान ईडी कोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार के जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी थी। जिसमें पूजा सिंघल की जेल में स्थिति के बारे में जानकारी दी जानी थी।
पूजा सिंघल की ओर से जेल से एक बंदी पत्र भेजा गया है। जिसमें उन्होंने नए कानून बीएनएस (बीते नेशनल सिक्योरिटी) का हवाला देते हुए जमानत की मांग की है। उनका तर्क है कि इस कानून की धारा 479 के तहत अगर कोई आरोपी पहला अपराधी है और उस धारा में निर्धारित अधिकतम सजा का एक तिहाई अंडर ट्रायल में काट चुका है, तो उसे जमानत का हकदार माना जा सकता है।
अब यह देखना होगा कि पूजा सिंघल का यह दांव कोर्ट में सफल होता है या नहीं। अगर कोर्ट उनकी जमानत को स्वीकार कर लेता है, तो वह जेल से बाहर आ सकती हैं लेकिन अगर कोर्ट उनके तर्क को नकार देती है तो उन्हें अभी और समय तक जेल में रहना पड़ेगा। निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं और वह पिछले दो साल से अधिक समय से जेल में हैं। अब 6 दिसंबर को होने वाली सुनवाई के बाद यह साफ होगा कि उनकी जमानत याचिका पर क्या निर्णय लिया जाएगा।