28 महीने बाद जेल से रिहा होंगी निलंबित IAS पूजा सिंघल, झारखंड हाई कोर्ट ने दी जमानत

  • Post By Admin on Dec 07 2024
28 महीने बाद जेल से रिहा होंगी निलंबित IAS पूजा सिंघल, झारखंड हाई कोर्ट ने दी जमानत

रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को जमानत दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार पूजा सिंघल पिछले 28 महीनों से जेल में बंद थीं। यह मामला मनरेगा घोटाले और अन्य वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है।

पूजा सिंघल पर मनरेगा फंड के दुरुपयोग और 18 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितता का आरोप है। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने उनके खिलाफ जांच शुरू की थी और 2022 में छापेमारी के दौरान उनकी संपत्तियों और खातों से बड़ी मात्रा में नकदी और दस्तावेज बरामद किए थे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर निलंबित कर दिया गया था।

पूजा सिंघल के वकीलों ने अदालत में तर्क दिया कि उनकी मुवक्किल लंबे समय से जेल में हैं और जांच एजेंसियां उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई हैं। साथ ही, उन्होंने कहा कि पूजा सिंघल महिला होने के नाते कानूनी राहत की हकदार हैं।

ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि पूजा सिंघल ने अपनी आधिकारिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। एजेंसी ने अदालत को बताया कि उनके पास सिंघल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं जो यह साबित करते हैं कि उन्होंने घोटाले की राशि को ठिकाने लगाने में अहम भूमिका निभाई।

हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पूजा सिंघल को सशर्त जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें यह निर्देश दिया कि वे जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करें और बिना अनुमति देश से बाहर न जाएं।

पूजा सिंघल 2000 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और झारखंड में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई बार सुर्खियां बटोरीं लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले ने उनके करियर पर बड़ा दाग लगा दिया।