एससी–एसटी अत्याचार निवारण मामलों की समीक्षा, पीड़ितों को समय पर मुआवजा देने के निर्देश
- Post By Admin on Dec 23 2025
लखीसराय : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मंगलवार को जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुसरण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने की।
बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि पिछली समिति बैठक के बाद अधिनियम के तहत दर्ज 19 प्राथमिकी से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें सभी पीड़ितों को नियमानुसार देय मुआवजा राशि का भुगतान पूर्ण कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी ने समय पर मुआवजा भुगतान सुनिश्चित किए जाने पर संबंधित अधिकारियों की सराहना की और कहा कि पीड़ितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
जिला पदाधिकारी श्री मिश्र ने निर्देश दिया कि एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज सभी मामलों में प्राथमिकी एवं आरोप पत्र समर्पण की स्थिति में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार मुआवजा राशि का भुगतान बिना किसी देरी के किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक विलंब को गंभीरता से लिया जाएगा।
बैठक के दौरान लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय और राहत मिल सके। इसके साथ ही जिला पदाधिकारी ने अधिनियम से संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया, जिससे आमजन को उनके अधिकारों की जानकारी मिल सके।
बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार, नगर परिषद लखीसराय के कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. रमन कुमार, नगर परिषद बड़हिया एवं सूर्यगढ़ा के कार्यपालक पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।