लखीसराय में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, पुराने ट्रैफिक चालानों पर मिलेगी राहत
- Post By Admin on Sep 01 2026
लखीसराय : जिला वासियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि 12 सितंबर 2026 को लखीसराय व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें 90 दिनों से अधिक पुराने एवं लंबित ट्रैफिक चालानों के साथ-साथ त्रुटिपूर्ण चालानों से जुड़े मामलों के निपटारे का अवसर वाहन मालिकों और चालकों को मिलेगा।
विभागीय निर्देशों के तहत पात्र मामलों में विशेष छूट देने का प्रावधान किया गया है। संबंधित मामलों में अधिकतम 50 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है। ऐसे में लंबित ट्रैफिक चालानों वाले वाहन मालिकों और चालकों के लिए लोक अदालत में मामलों का नियमानुसार निपटारा कराने का अवसर उपलब्ध होगा।
सभी संबंधित वाहन मालिकों एवं चालकों से अपील की गई है कि वे 12 सितंबर को लखीसराय व्यवहार न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर अपने लंबित अथवा त्रुटिपूर्ण ट्रैफिक चालानों का नियमानुसार निपटारा कराएं और पात्र मामलों में उपलब्ध छूट का लाभ उठाएं।