मुजफ्फरपुर में अवैध भवन निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
- Post By Admin on Oct 18 2024

मुजफ्फरपुर : नगर निगम क्षेत्र में अवैध भवन निर्माण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। नगर निगम के नियमों के अनुसार, हर भवन निर्माण के लिए स्वीकृत नक्शा अनिवार्य है। सहायक नगर योजना पर्यवेक्षक आद्या कुँअर के माध्यम से उन भवनों की जानकारी जुटाई जाएगी, जिनका निर्माण बिना स्वीकृत नक्शे के हो रहा है, ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके।
महापौर निर्मला साहू की अध्यक्षता में आयोजित नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में इस मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। बढ़ते ट्रैफिक जाम, अव्यवस्थित शहरी विकास और पार्किंग स्थलों की कमी के कारण यह निर्णय लिया गया है। समिति ने कहा कि बिना योजना के हो रहे निर्माण कार्यों से यातायात और सुरक्षा संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिन्हें रोकना अत्यंत आवश्यक है। सुरक्षित और योजनाबद्ध शहर का विकास तभी संभव है जब सभी भवन निर्माण कार्य स्वीकृत नक्शा के अनुसार हों।
हर भवन निर्माण के लिए सामने, साइड और पीछे के हिस्सों में सेटबैक (अधिछोड़) अनिवार्य है। अनुमेय विचलन से अधिक होने पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माने से लेकर भवन का ध्वस्तीकरण तक संभव है। स्वीकृत नक्शे से अधिक विचलन पाए जाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। नियमों का गंभीर उल्लंघन होने पर निर्माण को ध्वस्त किया जा सकता है। सभी निर्माण कार्य नगर निगम द्वारा अधिकृत पैनल में सूचीबद्ध आर्किटेक्ट द्वारा पास किए जाने चाहिए। आर्किटेक्ट और भवन मालिक, दोनों ही स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार होंगे।
नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने अवैध निर्माण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण पर कोई समझौता नहीं होगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
महापौर निर्मला साहू और उप महापौर डॉ. मोनालिसा ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने भवन निर्माण में नगर निगम के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें, ताकि शहर को सुरक्षित, यातायात-मुक्त और योजनाबद्ध विकास की ओर बढ़ाया जा सके।