सभी जेलों में हेल्थ कैंप लगाकर बंदियों का समुचित इलाज कराने का हाईकोर्ट का आदेश
- Post By Admin on Dec 11 2024

रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों में बंदियों की चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के लिए बड़ा कदम उठाते हुए सभी जेलों में हेल्थ कैंप लगाने का आदेश दिया है। यह आदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने दिया।
हाईकोर्ट ने झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी (झालसा) और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी (डालसा) को निर्देश दिया है कि वे राज्य के सभी कारागृहों में हेल्थ कैंप लगाकर बंदियों की स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करें। अदालत ने कहा कि इन कैंपों में मोतियाबिंद, डाइबिटीज, ब्लड प्रेशर और अन्य गंभीर बीमारियों की जांच के साथ समुचित इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए।
झालसा की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य की जेलों में 70 वर्ष से अधिक उम्र के 164 बंदी हैं। जबकि 11 बंदी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इन सभी बंदियों की मेडिकल जांच प्राथमिकता के आधार पर की जाए और आवश्यकतानुसार उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता दी जाए।
हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जेल अदालत के दौरान या किसी अन्य जागरूकता कार्यक्रम के तहत झालसा और डालसा सुनिश्चित करें कि वृद्ध और बीमार बंदियों के लिए मेडिकल जांच कैंप अनिवार्य रूप से आयोजित हो। इस आदेश के बाद झालसा ने सभी जिलों के डालसा को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।