साइलेंट पीरियड में एग्जिट पोल और प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध : के. रवि कुमार

  • Post By Admin on Nov 18 2024
साइलेंट पीरियड में एग्जिट पोल और प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध : के. रवि कुमार

रांची : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने आगामी मतदान और मतगणना प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया हैं। उन्होंने 20 नवंबर की संध्या 5 बजे तक सभी प्रत्याशियों से अपने मतगणना केंद्र के काउंटिंग एजेंट का ब्योरा संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) को उपलब्ध कराने की अपील की है।

सोमवार को कुमार ने निर्वाचन सदन में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जिसमें उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की।

साइलेंट पीरियड की घोषणा:
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दूसरे चरण के मतदान के दौरान साइलेंट पीरियड की घोषणा की गई है। इस अवधि में एग्जिट पोल, प्रत्याशियों द्वारा प्रचार और टीवी चैनलों पर किसी प्रकार के प्रचार-प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने सभी प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों और उनके कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करें।

मतगणना केंद्र पर काउंटिंग एजेंट के दिशा-निर्देश:
कुमार ने मतगणना प्रक्रिया के दौरान काउंटिंग एजेंट के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशी और राजनीतिक दलों को अपने काउंटिंग एजेंट को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए मतगणना केंद्रों के दिशा-निर्देशों से अवगत कराना अनिवार्य होगा। साथ ही मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग एजेंट को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, डिजिटल घड़ी आदि लाने की अनुमति नहीं होगी।

उन्होंने यह भी कहा कि काउंटिंग एजेंट को केवल एक पेन और एक नोटपैड अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। मतदान केंद्र की बैरिकेटिंग के बाहर जाने के बाद काउंटिंग एजेंट को दोबारा अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतगणना के दौरान काउंटिंग एजेंट के जलपान की व्यवस्था जिला निर्वाचन पदाधिकारी से अनुमति लेकर मतगणना हॉल के बाहर की जा सकती है, ताकि प्रक्रिया में कोई व्यवधान न आए। इस बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिए गए कि वे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचें और आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।