भवन निर्माण स्वीकृति और नागरिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता

  • Post By Admin on Oct 18 2024
भवन निर्माण स्वीकृति और नागरिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता

मुजफ्फरपुर : नगर निगम ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे शहर के समुचित, सुरक्षित और सुनियोजित विकास के लिए भवन निर्माण से पूर्व स्वीकृत नक्शा प्राप्त करना अनिवार्य करें। महापौर निर्मला साहू की अध्यक्षता में हुई नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में अवैध और अव्यवस्थित निर्माण पर चिंता व्यक्त की गई। समिति ने कहा कि स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण करना न केवल कानून का पालन है, बल्कि यह शहर को व्यवस्थित, ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्याओं से मुक्त रखने में भी सहायक होगा।

बिहार भवन निर्माण उपविधि 2014 के अंतर्गत हर भवन निर्माण के लिए सामने, साइड और पीछे निर्धारित मानक के अनुसार सेटबैक (अधिछोड़) आवश्यक है। यदि किसी निर्माण में स्वीकृत नक्शे से अधिक विचलन किया गया, तो इसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है और गंभीर मामलों में निर्माण का ध्वस्तीकरण भी किया जा सकता है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि सभी निर्माण कार्य पैनल में सूचीबद्ध आर्किटेक्ट द्वारा स्वीकृत नक्शे के आधार पर किए जाने चाहिए। आर्किटेक्ट और भवन मालिक दोनों की जिम्मेदारी है कि वे स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण करें, ताकि शहर की व्यवस्था बनी रहे।

नागरिकों की सुविधा के लिए नगर निगम ने नक्शा स्वीकृति के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू की है, जिससे समय की बचत होगी और प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने निर्देश दिए हैं कि अवैध निर्माण को रोकने और शहर के सुनियोजित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

महापौर निर्मला साहू, उपमहापौर डॉ. मोनालिसा और सशक्त स्थायी समिति ने नागरिकों से नगर निगम के नियमों का पालन करने की अपील की है, जिससे शहर का सौंदर्य और यातायात व्यवस्था बेहतर हो सके। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी निर्माण कार्य योजनाबद्ध और स्वीकृत मानकों के अनुरूप हों, ताकि मुजफ्फरपुर एक सुरक्षित और व्यवस्थित शहर बना रहे।