नुक्कड़ नाटक द्वारा बच्चों को दी गई पोक्सो एक्ट की जानकारी
- Post By Admin on Feb 27 2024

लखीसराय : महिला एवं बाल विकास निगम के मार्गदर्शन में बेटी बचाओ बेटी बचाओ योजना अंतर्गत रामगढ़ चौक प्रखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पोक्सो एक्ट से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इस कार्यशाला में जिला मिशन समन्वयक प्रशांत कुमार ने प्रजेंटेशन के माध्यम से बताया कि पोक्सो एक्ट यौन शौषण के विरुद्ध बालकों का संरक्षण अधिनियम है। इस एक्ट को बाल दिवस के अवसर पर 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया था। इस अधिनियम को लाने का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को यौन शौषण से बचाना एवं दोषी व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा दिलाना। इस अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के या लड़की सभी को बच्चा माना गया है। यदि किसी बच्चे के साथ यौन शौषण होता है तो वो बिना डर के अपने अभिभावक, शिक्षक, मुखिया, सरपंच, थाना इत्यादि स्थानों पर समस्या दर्ज करा सकते हैं। यह एक्ट इतना खतरनाक है कि इस अधिनियम के तहत दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा या फिर आजीवन कारावास दिया जाता है। जिला परियोजना प्रबंधक मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि आज कल बच्चे मोबाइल के माध्यम से अच्छे के बजाय गलत व्यवहार सीख रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से अनजान व्यक्तियों को दोस्त बनाकर उनके झांसे में पड़ कर खुद का नुकसान कर रहे हैं, कभी कभी तो हालत इतनी बदतर हो जाती है कि बच्चों के जान पर बन आती है। इसलिए इस एक्ट को सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करें एवं अपने भविष्य को अंधकार से दूर करें। साथ ही अपने दोस्तों के बीच भी इस एक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें ताकि हर बेटी सुरक्षित महसूस कर सकें। उड़ान परियोजना के जिला समन्वयक आरिफ हुसैन के द्वारा बाल अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
वहीं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी जिला अंर्तगत विभिन्न विद्यालयों में पोक्सो से संबंधित नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। जिसमें हलसी प्रखंड अंर्तगत प्रतापपुर, कैंदी और हलसी के मध्य विद्यालयों में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर लैंगिक विशेषज्ञ नवीन कुमार, कस्तूरबा विद्यालय की वार्डन सह शिक्षिका प्रीति कुमारी सहायक शिक्षिका दिव्या भारती, सीमा कुमारी सहित दर्जनों छात्रा मौजूद रहे।