साहेबगंज के डीसी पर हाई कोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना
- Post By Admin on Feb 13 2025

रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने साहेबगंज जिले के उपायुक्त द्वारा पत्थर खनन लीज रद्द करने के फैसले को गलत ठहराते हुए उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान दिया।
साहेबगंज जिले में एक कंपनी को पत्थर खनन का लीज मिला था, जिसे उपायुक्त ने बिना किसी नोटिस या सूचना के रद्द कर दिया। कंपनी के मालिक प्रकाश यादव उर्फ मुंगेरी यादव ने इस फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी और मामले की न्यायिक समीक्षा की मांग की।
हाईकोर्ट ने उपायुक्त के आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि खनन लीज रद्द करने का अधिकार उपायुक्त के पास नहीं, बल्कि राज्य सरकार के पास है। अदालत ने यह भी कहा कि उपायुक्त ने बिना किसी सुनवाई के खनन लीज रद्द कर दिया, जो न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। कोर्ट ने उपायुक्त पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया और यह राशि याचिकाकर्ता को देने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने अदालत में दलील दी कि लघु खनिज नियमावली के तहत उपायुक्त को खनन लीज रद्द करने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा, रॉयल्टी न देने के आरोप के आधार पर लीज रद्द करना नियमों के खिलाफ था, क्योंकि ऐसा करने से पहले कंपनी को अपना पक्ष रखने का अवसर देना अनिवार्य था।