विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस के तीन मामलों का आपसी समझौते से निपटारा
- Post By Admin on Jul 18 2026
लखीसराय : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (BALSA) के निर्देश पर शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखीसराय के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय परिसर में चेक बाउंस (एनआई एक्ट की धारा 138) मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान पक्षकारों के बीच आपसी सहमति के आधार पर तीन मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद शब्बीर आलम के निर्देश पर विशेष लोक अदालत के संचालन के लिए दो पीठों का गठन किया गया। प्रथम पीठ में न्यायिक सदस्य हिमांशु भार्गव एवं गैर न्यायिक सदस्य आशीष चंद्रा, जबकि द्वितीय पीठ में न्यायिक सदस्य सुमन चंद्रा एवं गैर न्यायिक सदस्य अशोक कुमार ठाकुर शामिल रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विधानंद सागर ने बताया कि विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस से जुड़े कुल 144 मामलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। इनमें से तीन मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। वहीं कई मामलों में पक्षकारों के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण उनका निपटारा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि विशेष लोक अदालत विवादों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान का प्रभावी माध्यम है। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है तथा लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन में भी सहायता मिलती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने भविष्य में भी अधिक से अधिक पक्षकारों से लोक अदालत के माध्यम से अपने विवादों का समाधान कराने की अपील की।