पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा फैसला, 25,000 से अधिक नियुक्तियाँ रद्द
- Post By Admin on Apr 03 2025

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर बड़ा फैसला सुनाते हुए 25,000 से अधिक शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की नौकरी रद्द कर दी है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, जिससे इसकी वैधता समाप्त होगा |
मुख्य बिंदु
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा पहले दिए गए फैसले में इन सभी नियुक्तियों को अवैध बताया गया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया।
सरकारी विभाग में पहले से कार्यरत कर्मचारियों को आवेदन की अनुमति जो लोग शिक्षक बनने से पहले किसी अन्य सरकारी विभाग में कार्यरत थे, वे पुनः अपनी पुरानी नौकरी में लौटने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन आवेदनों पर तीन महीने के भीतर विचार किया जाएगा।
वेतन वापसी की जरूरत नहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब तक नौकरी कर चुके शिक्षकों और कर्मचारियों को अपने वेतन की वापसी नहीं करनी होगी, लेकिन इस फैसले के बाद उनकी सेवाएं समाप्त मानी जाएंगी।
सीबीआई जांच पर सुनवाई जारी मामले की सीबीआई जांच को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 4 अप्रैल को होगी।
दिव्यांग उम्मीदवारों को राहत कोर्ट ने एक दिव्यांग कैंडिडेट को मानवीय आधार पर राहत दी और उसकी नियुक्ति बरकरार रखी।
फैसले का असर
इस फैसले से हजारों प्रभावित शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह भर्ती प्रक्रिया को तीन महीने के भीतर दोबारा संपन्न करे और पात्र उम्मीदवारों को मौका दे।