सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : दिल्ली-एनसीआर में पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों पर फिलहाल नहीं लगेगा प्रतिबंध
- Post By Admin on Aug 12 2025

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 10 से 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों के मालिकों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। यह फैसला तब आया जब दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों पर लगे प्रतिबंध की समीक्षा की मांग करते हुए कोर्ट से राहत की गुहार लगाई थी।
मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यह आदेश दिया कि केंद्र सरकार 4 सप्ताह के भीतर इस मामले पर जवाब दे, तब तक पुराने वाहनों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। यह कदम उन वाहन मालिकों के लिए राहत भरा साबित हुआ है, जो इन नियमों के कारण परेशान थे।
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वर्तमान नियमों से मध्यम वर्ग के लोगों पर अनुचित दबाव पड़ रहा है। सरकार ने 2018 के उस नियम पर पुनर्विचार की मांग की है, जिसमें 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके साथ ही, सरकार ने वाहनों के उत्सर्जन और फिटनेस के आधार पर एक वैज्ञानिक और सटीक नियामक प्रणाली अपनाने का सुझाव दिया है।
सरकार का कहना है कि बीएस-6 वाहन बीएस-4 वाहनों की तुलना में कम प्रदूषण करते हैं, इसलिए पुराने वाहनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बजाय पर्यावरण पर उनके प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है।
इस निर्णय से दिल्ली-एनसीआर के वाहन मालिकों को अस्थायी राहत मिली है और प्रदूषण नियंत्रण नीति को और अधिक व्यवहारिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने की संभावना है।