डीएलएड परीक्षा को लेकर सख्ती, केंद्र के 200 गज दायरे में धारा-163 लागू
- Post By Admin on Jul 23 2026
लखीसराय : डीएलएड फेस-टू-फेस पाठ्यक्रम एवं बाह्य विषयों की परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए अनुमंडल प्रशासन ने राजकीय हसनपुर उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश परीक्षा अवधि के दौरान केंद्र की बाहरी चहारदीवारी से 200 गज की परिधि में प्रभावी रहेगा।
जिला दंडाधिकारी के संयुक्त आदेश के आलोक में अनुमंडल दंडाधिकारी प्राकार कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2024-26 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा 24 जुलाई से 28 जुलाई 2026 तक तथा प्रशिक्षण सत्र 2025-27 के प्रथम वर्ष की बाह्य विषयों की परीक्षा 31 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक राजकीय हसनपुर उच्च विद्यालय, लखीसराय में आयोजित होगी। परीक्षा दोनों पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी।
प्रशासन ने आशंका जताई है कि परीक्षा के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जा सकता है। इसे देखते हुए परीक्षा केंद्र के 200 गज के दायरे में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, हथियार लेकर चलने, सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग तथा अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश के अनुसार परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का परीक्षा केंद्र की 200 गज परिधि में प्रवेश वर्जित रहेगा। साथ ही परीक्षा केंद्र के आसपास संचालित सभी फोटोस्टेट एवं साइबर कैफे परीक्षा के दिनों में बंद रहेंगे।
हालांकि यह निषेधाज्ञा परीक्षा ड्यूटी में तैनात सरकारी पदाधिकारियों, पुलिस एवं सुरक्षा बलों, प्रशासन द्वारा जारी पासधारकों, परीक्षा कार्य में लगे कर्मियों तथा शव यात्रा, धार्मिक जुलूस और शादी-विवाह जैसे कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगी। प्रशासन ने परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त कर्मियों को भी मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा किसी प्रकार का कागजात साथ नहीं ले जाने का निर्देश दिया है। उन्हें केवल परिचय पत्र और कलम के साथ ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी।