जिला परिषद अध्यक्ष पद पर निर्वाचन को लेकर जिला में धारा 144 लागू
- Post By Admin on Jun 20 2024

लखीसराय : जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं०) लखीसराय के पत्रांक-400 / पं० शाo. दिनांक- 11.06.2024 के द्वारा प्राप्त सूचनानुसार जिला परिषद, लखीसराय के अध्यक्ष के रिक्त पद पर निर्वाचन हेतु शुक्रवार (21.06.2024) को 10:00 बजे पूर्वाह्न में जिला मंत्रणा कक्ष, समाहरणालय लखीसराय में जिला परिषद की विशेष बैठक आहूत की गई है।
बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि जिला परिषद, लखीसराय के अध्यक्ष के रिक्त पद पर निर्वाचन के अवसर पर असामाजिक तत्वों एवं अन्य आपराधिक व्यक्तियों द्वारा बाधा उत्पन्न करने की संभावना बनी रहती है। फलस्वरूप जिला मंत्रणा कक्ष, समाहरणालय लखीसराय में शुक्रवार को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में निर्वाचन सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिला मंत्रणा कक्ष, समाहरणालय लखीसराय के बाहरी चहारदीवारी से सभी दिशाओं में 200 गज की परिधि के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लगाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
इसके मद्देनजर अनुमंडल दण्डाधिकारी, लखीसराय ने जिला मंत्रणा कक्ष, समाहरणालय लखीसराय के बाहरी चहारदीवारी से सभी दिशाओं में 200 गज की परिधि के अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित निषेधाज्ञा जारी किया है:
उपर्युक्त निषेधाज्ञा के फलस्वरूप निम्नलिखित कार्य निषिद्ध रहेंगे :
• भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना।
• किसी भी व्यक्ति को लाठी, भाला, गड़ासा, छूरा, अन्य घातक हथियार आग्नेयास्त्र, विस्फोटक इत्यादि लेकर चलना।
• पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग एवं उपयोग।
• निषिद्ध क्षेत्र में कर्मी एवं निर्वाचन केन्द्र से संबंधित अन्य सभी व्यक्तियों का मोबाईल, सेल्युलर फोन एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण।
उपर्युक्त निषेधाज्ञा के फलस्वरूप निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी :
• सरकारी पदाधिकारी और आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारियों जो निर्वाचन कार्य में नियुक्त हैं।
• सरकारी अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारियों पर।
• शांतिपूर्वक निवाचन कार्य में लगे कर्मियों पर।
• शव यात्रा, धार्मिक जुलूस और शादी-विवाह के कार्यक्रम।
यह आदेश दिनांक- 21.06.2024 के लिए पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।