राहुल गांधी की बढ़ीं कानूनी मुश्किलें, चाईबासा कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट
- Post By Admin on May 24 2025

नई दिल्ली : कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कानूनी परेशानी एक बार फिर गहराती नजर आ रही है। झारखंड के चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए 26 जून 2025 को अदालत में स्वयं उपस्थित होने का सख्त निर्देश दिया है।
यह कार्रवाई उस मानहानि मामले से जुड़ी है, जो राहुल गांधी द्वारा 2018 में एक राजनीतिक भाषण के दौरान कथित आपत्तिजनक बयान देने पर दायर किया गया था।
भाजपा नेता की याचिका पर दर्ज हुआ था मामला
28 मार्च 2018 को कांग्रेस के एक अधिवेशन में राहुल गांधी ने भाजपा के खिलाफ तीखी टिप्पणी की थी, जिसे भाजपा नेता प्रताप कटियार ने आपत्तिजनक बताते हुए 9 जुलाई 2018 को चाईबासा की अदालत में मानहानि का केस दर्ज कराया था।
मामला पहले रांची के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चला और बाद में चाईबासा में अदालत स्थापित होने पर वहां स्थानांतरित कर दिया गया।
लगातार पेशी से अनुपस्थित रहने पर कड़ा रुख
कोर्ट ने पहले समन और फिर जमानती वारंट जारी किया, लेकिन राहुल गांधी अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने अब गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए साफ कर दिया है कि उन्हें अब हर हाल में 26 जून को पेश होना होगा।
राहुल गांधी की ओर से इस वारंट पर रोक के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई गई थी, जिसे 20 मार्च 2024 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद चाईबासा कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी भी अदालत ने नामंजूर कर दी।
अगली सुनवाई अहम, अनुपस्थिति पर हो सकती है कड़ी कार्यवाई
अब अदालत का रुख बेहद सख्त है और यदि राहुल गांधी 26 जून को भी पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ और कठोर कानूनी कार्यवाई की जा सकती है।
यह मामला राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी न सिर्फ कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं, बल्कि हाल ही में लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका भी निभा रहे हैं।