संविधान दिवस पर शिक्षा का अधिकार विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

  • Post By Admin on Nov 26 2024
संविधान दिवस पर शिक्षा का अधिकार विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

लखीसराय : संविधान दिवस के अवसर पर जिले के उत्क्रमित मध्य विद्यालय वृंदावन में “शिक्षा का अधिकार, भारतीय संविधान और मौलिक अधिकार” विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (बीएएलएसए), और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएएलएसए) के संयुक्त प्रयासों से हुआ।

कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रधान कुमार बृजेश ने की और संचालन पसरस विधिक स्वयंसेवक अजय कुमार ने किया। शिविर के मुख्य वक्ता के रूप में प्राधिकार के रिटेनर अधिवक्ता सितेश सुधांशु ने संविधान और उसके महत्व पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होती है और यह देश की समस्त राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को दिशा देता है। उन्होंने यह भी बताया कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण हुआ था और तभी से हम संविधान दिवस मनाते आ रहे हैं।

अधिवक्ता सुधांशु ने संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के बारे में भी विस्तार से बताया। जिनमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा संबंधी अधिकार शामिल हैं। उन्होंने विशेष रूप से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर चर्चा की। जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की गई है।

शिविर में विद्यालय प्रधान कुमार बृजेश, पाराविधिक स्वयंसेवक अजय कुमार और मलिया पंचायत के पूर्व सरपंच अंबिका बिंद ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक परिवार के सदस्य जैसे मोहम्मद अली, सौरभ कुमार, विजेता कुमारी, रोजिदा खातून और अन्य शिक्षक मौजूद थे। शिविर में सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने भाग लिया और विधिक जागरूकता से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। यह शिविर विद्यार्थियों और समुदाय के लिए संविधान और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।