वरिष्ठ नागरिकों दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
- Post By Admin on Oct 01 2024
लखीसराय : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (बालसा) पटना तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) लखीसराय के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा एवं प्रभारी सचिव अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम नितेश कुमार पंजियार के निर्देशानुसार 1 अक्टूबर को वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल परिसर लखीसराय में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा योजना 2016 विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
विधिक जागरूकता शिविर की अध्यक्षता समाजसेवी ज्वाला सिंह एवं संचालन पाराविधिक स्वयंसेवक मुकेश कुमार ने किया। विधिक जागरूकता शिविर के मुख्य वक्ता, प्राधिकार के रिटेनर अधिवक्ता सीतेश सुधांशु ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक अपने आप में एक सामाजिक वर्ग हैं। यह अनुभव और ज्ञान के कोष हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए। उनकी उचित देखभाल करनी चाहिए। इन्हें समाज पर बोझ नहीं समझना चाहिए एवं उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वरिष्ठ नागरिक के मान सम्मान व अधिकार के लिए हमारे संविधान व भारतीय कानून में कई अनुच्छेद व प्रावधान बनाए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य का यह दायित्व है कि वह बेकसरी, बुढ़ापा, बीमारी एवं निःशक्तता तथा अन्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता उपलब्ध करवाएगी। हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत यह कानून है कि यदि माता-पिता अपनी आय अथवा अन्य संपत्ति से स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो तो वृद्ध माता-पिता अपने पुत्र और पुत्री से भरण पोषण पाने के हकदार है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा कई तरह की सरकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इनका लाभ लेने में अगर कठिनाई होती है तो प्राधिकार के कार्यालय में संपर्क कर समाधान केंद्र आकर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
शिविर में पारा विधि स्वयंसेवक अजय कुमार, सदर अस्पताल में संचालित लीगल एंड क्लिनिक में प्रतिनियुक्ति पारा विधिक स्वयं सेविका ममता कुमारी, अस्पताल में मौजूद ललन सिंह, वीणा देवी, पिंकी देवी, सुरती देवी, पूजा कुमारी, संतोष साव, विनोद यादव सहित सैकड़ो व्यक्ति उपस्थित थे।