श्रावणी मेला में मॉडिफाइड मालवाहक वाहनों की नो-एंट्री, उल्लंघन पर जब्ती और भारी जुर्माना

  • Post By Admin on Jul 21 2026
श्रावणी मेला में मॉडिफाइड मालवाहक वाहनों की नो-एंट्री, उल्लंघन पर जब्ती और भारी जुर्माना

लखीसराय : श्रावणी एवं भादो मेला-2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से लखीसराय जिला प्रशासन ने मॉडिफाइड (संशोधित) मालवाहक वाहनों के परिचालन पर सख्त रोक लगाने का निर्णय लिया है। जिला पदाधिकारी शैलेन्द्र कुमार ने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए जिले में विशेष वाहन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

जिला प्रशासन के अनुसार, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, परिवहन विभाग एवं मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त के निर्देशों के आलोक में यह कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने बताया कि श्रावणी मेला के दौरान विभिन्न राज्यों से देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के परिवहन के लिए कई मालवाहक वाहनों में अनधिकृत रूप से बांस-बल्ला, लोहे या स्टील के पाइप लगाकर उन्हें यात्रियों के बैठने और सोने योग्य बना दिया जाता है। इस प्रकार के मॉडिफाइड वाहन मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने के साथ-साथ गंभीर सड़क दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकते हैं।

जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मेला अवधि में जिलेभर में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। जांच के दौरान यदि किसी मालवाहक वाहन में अनधिकृत संरचना लगाकर श्रद्धालुओं का परिवहन करते हुए पाया गया, तो ऐसे वाहनों का परिचालन तत्काल रोक दिया जाएगा। साथ ही मोटरयान अधिनियम के तहत भारी जुर्माना लगाया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर वाहन को जब्त भी किया जाएगा। इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारियों, सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों एवं संबंधित विभागों को समन्वय स्थापित कर नियमित जांच अभियान चलाने और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।

जिला प्रशासन ने वाहन स्वामियों, चालकों एवं श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार के मॉडिफाइड मालवाहक वाहन का उपयोग यात्रा के लिए न करें तथा केवल अधिकृत यात्री वाहनों से ही सफर करें। साथ ही आम नागरिकों से भी अनुरोध किया गया है कि यदि कहीं ऐसे वाहनों का परिचालन दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल स्थानीय प्रशासन या पुलिस को दें। जिला प्रशासन ने दोहराया है कि श्रावणी एवं भादो मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।